Atma Nirbhar Bagwani Yojana:अरुणाचल प्रदेश की आत्मनिर्भर बागवानी योजना: किसानों के लिए वरदान

Atma Nirbhar Bagwani Yojana: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की है। यह योजना 3 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में फलों की खेती और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

Atma Nirbhar Bagwani Yojana: योजना का विवरण

आत्मनिर्भर बागवानी योजना एक व्यापक योजना है, जिसके अंतर्गत विभिन्न बागवानी गतिविधियों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में निम्नलिखित फसलों और उपकरणों को शामिल किया गया है:

  • फसलें: सुपारी, अनानास, एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, संतरा, केला, अमरूद, सेब, अखरोट, कीवी, और खुरमा (पर्सिमन)।
  • उपकरण: ट्रैक्टर, पावर टिलर, और ब्रश कटर।

यह योजना विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के किसानों और निवासियों के लिए बनाई गई है, जो बागवानी क्षेत्र में कार्यरत हैं।

योजना के लाभ

आत्मनिर्भर बागवानी योजना किसानों के लिए कई लाभ प्रदान करती है:

  • वित्तीय सहायता: योजना के तहत 45% लागत की सब्सिडी अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, 45% लागत बैंक ऋण के रूप में और शेष 10% लागत लाभार्थी को स्वयं वहन करना होता है।
  • बिना जमानत के ऋण: व्यक्तिगत किसानों के लिए 1.60 लाख रुपये तक और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण बिना किसी जमानत के उपलब्ध हैं।
  • बैंकों का सहयोग: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, और अरुणाचल प्रदेश सहकारी एपेक्स बैंक इस योजना के तहत ऋण प्रदान करते हैं।
  • कृषि विकास: यह योजना बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने पर केंद्रित है।

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पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:

  • आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को बागवानी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।
  • व्यक्तिगत किसान, स्वयं सहायता समूह (SHGs), और किसान उत्पादक संगठन (FPOs) इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। इच्छुक आवेदक निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: आवेदन पत्र बागवानी विभाग के कार्यालय से या आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। (आवेदन पत्र लिंक)
  2. आवेदन पत्र भरें: सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  3. दस्तावेज संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  4. जमा करें: भरा हुआ आवेदन पत्र और दस्तावेज बागवानी विभाग के कार्यालय में जमा करें।
  5. सत्यापन: विभाग द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। चयन होने पर लाभार्थी को SMS या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • वैध बैंक खाता विवरण

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि 1.60 लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसी भी भूमि दस्तावेज, जैसे भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC), की आवश्यकता नहीं होगी।

योजना का बजट

आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए राज्य सरकार ने 60 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह राशि बागवानी और कृषि विभाग को समान रूप से वितरित की गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  1. आत्मनिर्भर बागवानी योजना कब शुरू हुई?
    यह योजना 3 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी।
  2. योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है?
    योजना का फोकस बागवानी क्षेत्र का विकास, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में फलों की खेती को बढ़ावा देना है।
  3. योजना का बजट कितना है?
    योजना के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
  4. कौन सा राज्य इस योजना को लागू कर रहा है?
    यह योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही है।
  5. क्या यह योजना किसी पिछली योजना से संबंधित है?
    हां, यह योजना राज्य सरकार की पूर्ववर्ती बागवानी योजनाओं पर आधारित है और इन्हें एक छत्र योजना के तहत समाहित किया गया है।

अतिरिक्त पहल

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नामसाई में प्रस्तावित क्षेत्रीय स्तर के तेल पाम व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश की है। यह शिखर सम्मेलन न केवल निवेशकों को आकर्षित करेगा, बल्कि राज्य के किसानों को शिक्षित भी करेगा। योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, और स्टेट रूरल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि आधुनिक बागवानी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य का बागवानी क्षेत्र भी नई ऊंचाइयों को छूएगा।

संपर्क जानकारी:
अधिक जानकारी के लिए, बागवानी विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, स्टेट सिविल सचिवालय, ब्लॉक नंबर 4, चौथी मंजिल, कमरा नंबर 7, इटानगर से संपर्क करें।
हेल्पलाइन नंबर: 0360-2212396
ईमेल: wilin01@gmail.com

स्रोत: अरुणाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, बागवानी विभाग, और समाचार पत्र।

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